सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में दिनांक 10 – 04 – 2020 की प्रातः 6 . 00 बजे से दिनांक 13 – 04 – 2020 की प्रातः 6 . 00 बजे तक द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अतर्गत टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है । उक्त टोटल लॉकडाउन आदेश दिनांक 13 – 04- 2020 को प्रातः 6 . 00 तक प्रभावशील है , उक्त टोटल लॉकडाउन आदेश को दिनांक 13 – 04 – 2020 की प्रातः 6 . 00 बजे से दिनांक 16 – 04 – 2020 प्रातः 6 . 00 बजे तक के लिए जारी रखते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :
1 – उक्त टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया / चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
2 दूध डेयरी / मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की घर – घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी ।
3 दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेंगे ।
4 रसोई गैस ( LPG ) की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर -घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी ।
5 – समस्त पैट्रोल पंप खुले रहेंगे,सब्जी तथा किराना सामग्री की आपूर्ति होम डिलेवरी ( घर पहुंच सेवा ) के माध्यम से हो सकेगी । ( सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर – घर जाकर सब्जी विक्रय कर
सकेगे खाद ( उर्वरक ) , बीज , कीटनाशक दवाओं , कृषि उपकरण एवं पशु आहार की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी ।
8 प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे,अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व , स्वास्थ्य , पुलिस , विद्युत ,दूरसंचार , नगरीय
निकाय , पंचायत , होमगार्ड , आपदा प्रबंधन , पेयजल , इंटरनेट , डाक तार विभाग , कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान , वेतन , मानदेय आदि हेतु बैंक , एटीएम एवं कृषि उत्पादों के उपार्जन संबंधी एजेंसियां / विभाग इत्यादि उससे मुक्त रहेंगे ।
बजरिया चौराहा ,पुलिस चौकी के पास , कृष्णगंज वार्ड , वार्ड क्रमांक – 8 सागर एवं उसके बफर जोन में स्थापित कंटेनमेंट क्षेत्र में उक्त आदेश पूर्ववत लागू रहेगा तथा उपर्युक्त उल्लेखित छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगें,MS 11 मास्क , सेनेटाईजर , दवाईयां , एटीएम कैस , एलपीजी गैस सिलेण्डर , पैट्रोल – डीजल एवं अन्य मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा ।
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