गजेन्द्र ठाकुर संपादक ✍️
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए खेतों में फसलों के अवशेषों (नरवाई) को जलाने पर रोक लगाई थी एक आदेश के तहत जो भी व्यक्ति या संस्था इस निर्देश का उल्लंघन करेगी, उससे पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के एवज में जुर्माना वसूला जाएगा प्रायः देखा जाता हैं कि हार्वेस्टर से धान और गेंहू की कटाई के बाद खेत में फसल का पुआल खड़ा रह जाता है. किसान खेत को अगली फसल के लिए खाली करने के लिए इस पुआल में आग लगा देते हैं. बड़े पैमाने पर खेतों में फसल के कचरे (नरवाई) में आग लगाने से वातावरण में धुंध की परत जमा हो जाती है तो वहीं आग फैलने का भी खतरा बना रहता हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाने पर रोक लगा दी गई थी आदेश 2017 में आया था इसके बाद कोई भी आदेश प्रकाश में नही आया इस करण उक्त आदेश ही प्रभावी माना जा रहा हैं उल्लेखनीय हैं कि जो भी व्यक्ति या संस्था इस निर्देश का उल्लंघन करेगी, उससे पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के एवज में जुर्माना वसूला जाएगा