उच्च न्यायालय जबलपर के CIRCULAR क्रमांक क्यू 5 जबलपुर दिनांक 25 मार्च 2020 के क्रम में सम्पूर्ण जिला सागर में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि “कोविद-19 कोरोना वायरस” के कारण प्रधानमंत्री भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा यह निर्देश जारी किए गए है कि दिनांक 14.04.2020 तक सभी अधीनस्थ न्यायालयों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विशेष आकस्मिक त्वरित सुनवाई योग्य मामलों में (सिविल एवं किमिनल) जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अनुमति से तथा तहसील में वरिष्ठतम न्यायाधीश की अनुमति से संबंधित न्यायालय द्वारा वीडियो कांफेन्सिंग अथवा अन्य प्रकार से जैसा कि संबंधित न्यायाधीशद्वारा उचित समझा जावे, इस प्रकार सुनवाई की जा सकेगी कि उक्त वायरस का संकमण रोका जा सके।
सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण को इस संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण मुख्यालय पर ही रहेंगे और समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे। किसी भी अधिवक्ता अथवा पक्षकार द्वारा न्यायालय से संबंधित किसी कार्य के संबंध में अमनप्रीतसिंह बग्गा कोर्ट मैनेजर से मोबाईल नंबर-9893030663 तथा ई-मेल आई.डी. amanpreetbagga@gmail.com पर एवं आर.एन.श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय सागर से मोबाईल नंबर-9179357684 तथा ई-मेंआई.डी. rupnarayanshrivastava@gmail.com पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक के लिए नियत मामलों में संबंधित पक्षकारों/अधिवक्तागण को न्यायालय खुलने पर सूचित किया जावेगा।
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14 अप्रैल तक सभी न्यायालयों में प्रवेश प्रतिबंधित जानकारी के लिए दिए गए मोबाइल नम्बर
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