सागर में इन अतिआवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी तरह के प्रतिष्ठान रहेंगे 31 तक बंद

शासन की समस्त नागरिक बंधुओं से अपील,

जिला सागर–/आज दिनांक 22 मार्च को आपके द्वारा जो लॉक डाउन में सहयोग किया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को विदित है कि  corona वायरस (covid 19 ) संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है। संक्रमण के खतरे को रोकने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि जन सामान्य के बीच एक सोशल डिस्टेंस हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवम् जिला दंडाधिकारी सागर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दिनांक 31 मार्च तक के लिए हैं।
अतः आप सभी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार अनुरोध है-


1 कृपया अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द रखें। (मेडिकल स्टोर एवम् अस्पतालों को छोड़कर )।
2 घर से बाहर जब तक बहुत ही जरूरी न हो नहीं निकलें ।समूह बनाकर न निकलें ।संक्रमण से बचाव के लिए यह बहुत जरूरी है।
3 जिले की सीमाओं को सील किया गया है अतः कृपया बाहर न जाएं ।
आपको परेशानी होगी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा ।
4 समय समय पर हैंड वाश जरूर करें।
स्वच्छ रहें ,घर में रहें ,सुरक्षित रहें ।

कलेक्टर सागर एवं पुलिस अधीक्षक
जिला सागर(म.प्र)
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