रिश्वत के मामले में भ्रष्ट पटवारी को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर–/न्यायालय- विशेष न्यायाधीष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर श्री रामविलास गुप्ता जिला सागर की अदालत ने आरोपी हाकिम सिंह वल्द गजराज सिंह ठाकुर उम्र 53 वर्ष पटवारी निवासी एच.आई.जी 103 दीनदयाल नगर सागर, स्थाई पता- ग्राम व पोस्ट चकेरी (विनेका) तहसील बण्डा जिला सागर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष कारावास एवं 10,000-10,000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त श्री आर. के पटैल, सागर ने की।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2015 को आवेदक पदम सिंह ने अभियुक्त हाकिम के विरूद्ध लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर के समक्ष एक लिखित षिकायत आवेदन दिया कि आवेदक ने स्वयं के नाम पर ग्राम कंजिया में 01 डेसीमल जमीन के सीमांकन करने व वसीयतनामा में नामांत्रण हेतु आवेदन फीस सहित दिया था उक्त काम को करने के एवज में अभियुक्त हाकिम सिंह पटवारी हल्का नं 07 कंजिया बीना जिला सागर द्वारा पांच हजार रूपए रिष्वत की मांग की जा रही है। आवेदक अभियुक्त को रिष्वत नही देना चाहता है व रिष्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता है आवेदक को षिकायत के सत्यापन हेतु एक डिजिटल वाॅयस रिकाॅडर दिया गया और उसे संचालन के तरीका सिखाया गया अभियुक्त की रिष्वत मांग संबंधी बात को रिकाॅर्ड के लिए निर्देषित किया आवेदक ने दिनांक 04.06.2015 को अभियुक्त से संपर्क होने पर उसकी रिष्वत मांग संबंधी बातचीत को लोेकायुक्त कार्यालय से प्रदाय किये गए वाॅयस रिकाॅडर में रिकाॅर्ड कर लिया, और उस रिकाॅर्डर को एक लिफाफे में बंद करके हमराह आर0 के हस्ते पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र सहित प्रेषित किया। उसके पष्चात् रिष्वत मांग संबंधी वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई, आवेदन के सत्यापन पश्चात ट्रेप कार्यवाही की गई दिनांक 05.06.2015 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देषन में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई आवेदक को रिष्वत की राषि लेकर अभियुक्त के घर को रवाना किया गया। कुछ देर बाद आवेदक पदम सिंह ने अभियुक्त के घर के बाहर आकर लेन देन हो जाने का ईषारा किया तभी ट्रेपदल अभियुक्त के घर के अंदर पहुंच गए। अभियुुक्त तखत पर बैठा हुआ था उसी अवस्था में उसे घेर लिया गया टेªप दल ने अपना परिचय दिया और निरीक्षक परस्ते ने अभियुक्त हाकिम ंिसह पटवारी से रिष्वत राषि के संबंध मंे पूछने पर पहले तो अभियुक्त द्वारा इंकार किया गया फिर पूछताछ करने पर रिष्वत राषि अपनी पहनी हुई बरमूडा की बाई जेम में रखी है बताया। विधिवत कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त हाकिम सिंह के दोनों हाथों को धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया अभियुक्त हाकिम सिंह की पहनी हुई बरमुडा की बाई जेब से रिष्वत राषि को बरामद किया तो 1000 रूपए के 500रू का 01 नोट और 100-100 रू के 05 नोट थे कुल 06 नोट थे नोटो का मिलान करना सही पाया गया जप्ती सीलबंद व अन्य कार्यवाही के उपरांत मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान सीडी परीक्षण हेतु भोपाल भेजी गई व अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र विषेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा अपने साक्षियों को न्यायाालय के समक्ष परीक्षित कराया गया बचाव पक्ष ने भी अपने साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया अभियोजन द्वारा लिखित एवं मौखित बहस पेष की गई और बचाव पक्ष को सुनने के उपरांत मामले में आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय- विषेष न्यायाधीष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर श्री रामविलास गुप्ता जिला सागर की अदालत ने हाकिम सिंह वल्द गजराज सिंह ठाकुर उम्र 53 वर्ष पटवारी निवासी एच.आई.जी 103 दीनदयाल नगर सागर, स्थाई पता- ग्राम व पोस्ट चकेरी (विनेका) तहसील बण्डा जिला सागर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दोषी पाते हुए 4-4 वर्ष कारावास एवं 10000-10000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।