मामला सागर के थाना गौरझामर, तहसील केसली के ग्राम बमनी का जहाँ एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह आज होने जा रहा था सूचना पर विशेष किशोर पुलिस इकाई चाइल्ड लाइन पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना गौरझामर पहुंच वहां से स्टाफ लेकर रवाना बभनी गांव हुए शादी की तैयारियां चल रही थी जब टीम वहां पहुची तो सभी रस में हो रही थी टेंट लग चुका था टीम ने वहां जाकर जब लड़की के पिता व माता को बुलवाया तो उनसे कहा कि क्या बाल विवाह कानूनन जुर्म है तब वह अपनी मजबूरी बताने लगे कि चंदा कर हम बेटी का विवाह कर रहे हैं मैं बहुत बीमार रहता हूं इसलिए यह विवाह कर रहा हूं अपनी परेशानियां बीमारी की बता रहा था कि मैं बहुत बीमार रहता हूं घर ही खराब स्थिति में है मुझे यह विवाह कर लेने दीजिए पर जब हम ने बताया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास व ₹100000 तक का जुर्माना हो सकता है तब वही बड़ी मुश्किलों से ना करने के लिए राजी हुए टीम सदस्य ज्योति तिवारी, अवधेश खरे, सतीश तिवारी, मुकेश यादव चाइल्ड लाइन से खेमराज पटेल सोनम रजक महिला बाल विकास से कीर्ति जैन गौरझामर शालिगराम अग्निहोत्री स्टाफ हंड्रेड डायल स्टाफ शामिल
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तैयारियां हो गयी थी पूरी टीम ने बीच आयोजन में पहुच बाल विवाह रुकवाया
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