BS-4 वाहनों का रजिट्रेशन होगा इस तारीख से बंद/परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी

मार्च 31 के बाद BS-4 वाहनों का नही होगा परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन
सागर–/क्षत्रिय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि दिनांक 31.03.2020 के पश्चात बीएस-IV वाहनों का पंजीयन नही किया जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू पी (सिविल) याचिका क्रमांक 13029/05, एम.सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.10.2018 को पारित निर्णय में बीएस-IV वाहनों का पंजीयन किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश
प्रदान किये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार
“Therefore, in exercise of the power vested in this Court under Article
142 of the Constitution, we read down sub-rule 21 of Rule 115 and direct
that sub-rule 21 of Rule 115 shall be interpreted and understood to read that
no motor vehicle conforming to the emission standard Bharat Stage IV shall be
sold or registered in the entire country with effect from 01.04.2020. ”
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है, कि दिनांक 31.03.2020 के पश्चात् कोई भी बीएस-4 वाहन पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा।
साथ ही निर्देेेशित किया गया हैं कि,,ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन हेतु VID भले ही दिनांक 31.03.2020 के पूर्व की जा चुकी हो किन्तु यदि उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी दिनांक 31.03.2020 के पश्चात् पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित करें, कि बीएस-IV वाहनों के पंजीयन हेतु कार्यालय में लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में आवश्यक रूप से किया जाये।
सिस के रूप में विक्रित किये गये ऐसे वाहन जो दिनांक 31.03 2020 के पूर्व अस्थायी रूप से पंजीकृत किये गये हों तथा उसके पश्चात् उनके द्वारा बॉडी निर्मित कराये जाने हेतु, परिवहन प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो, को बोंडी निर्माण के पश्चात दिनांक 31.03 2020 के बाद भी स्थायी रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।
व्यवसाय करने वाले सभी डीलर्स की माह फरवरी
2020 के अंतिम सप्ताह में बैठक बुलाई जाकर बीएस-IV वाहनों के पंजीयन के संबंध में
उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने के निर्देश जारी करें, कि उनके पास उपलब्ध बीएस-IV वाहनों का विक्रय उपरांत पंजीयन दिनांक 31.03.2020 तक हर हाल में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये..

गजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट-9302303212

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