घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर– न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रविन्द्र कुमार धुर्वे, देवरी जिला सागर की अदालत ने आरोपी परषोत्तम पिता जीवन गौड उम्र 32 साल निवासी श्रीनगर थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 354,456 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया, म.प्र. शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी षिवलाल अहिरवार, देवरी ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ए.डी.पी.ओ. सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 08.12.2017 को फरियादिया अपने बच्चों के साथ रात में घर में सो रही थी तभी रात करीब 11 बजें आरोपी परषोत्तम गौड उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़कर उसके साथ छेडछाड करने लगा। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना महाराजपुर में लेखबद्ध करायी। जिस पर से थाना महाराजपुर ने मामले की पूरी जाॅच होने के उपरांत साक्ष्य संग्रहित कर आरोपी परषोत्तम के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां।अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किये एवं मामला संदेह से परे साबित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रविन्द्र कुमार धुर्वे, देवरी जिला सागर की अदालत ने आरोपी परषोत्तम गौड़ को धारा 354,456 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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विटनेस हेल्प डेक्स प्रभारी को किया गया प्रषिक्षितसागर गवाह की सुरक्षा एवं सहायता के लिए प्रत्येक जिला अभियोजन कार्यालय की सहायता से जिला न्यायालयों मेे विटनेस हेल्प डेक्स का शुभारंभ किया गया है इसी कार्यक्रम में सागर जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा भी जिला न्यायालय में साक्षी सहायता केंन्द्र को प्रारंभ किया गया जिसमें साक्षी सहायता केेन्द्र प्रभारी श्री अभिषेक नेमा को बनाया गया।
साक्षी सहायता केन्द्र के लिए मध्य प्रदेष के सभी जिलों के साक्षी सहायता केंन्द्र प्रभारी को एक दिवसीय प्रषिक्षण इंदौर में आयोजित किया गया जिसमें सागर साक्षी सहायता केन्द्र प्रभारी अभिषेक नेमा सागर जिले से सामिल हुए प्रषिक्षण में साक्षी सहायता प्रभारी कों साक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी एवं प्रषिक्षिण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।