भ्रष्टाचार के मामलें में विशेष न्यायाधीश ने सुनाई पटवारी को 4-4 साल की सज़ा और जुर्माना || सागर लोकायुक्त की थी कार्यवाही

विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोपी राजेन्द्र राजे पटवारी को धारा 7.13(1)डी, 13(2) मे दिनांक 30.01.2020 को चार-चार वर्ष के कारावास एवं 10,000-10,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
मामला इस प्रकार है कि
विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर ने अभियुक्त राजेन्द्र राजे पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. के अर्थदण्ड एवं
धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) के तहत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू, कुल 20.000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामले में विशेष लोक अभियोजक, लोकायुक्त सागर रामकुमार पटेल ने शासन की ओर से पैरवी की एवं तर्क प्रस्तुत किए
मामला यह है कि दिनांक 03.05.16 को आवेदक देवेन्द्र सिह दांगी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष उपस्थित हो शिकायत की थी कि उसकी बहिन गुलाबरानी के नाम की भूमि ग्राम पडरिया पटवारी ह.नं. 101 राजस्व निरीक्षण मंडल परसोरिया मे है जिसे उसकी बहिन विक्रय करना चाहती है जिस हेतु पटवारी प्रतिवेदन की आवश्यकता है। पटवारी प्रतिवेदन देने के एवज में 10000रूपये रिश्वत की मांग की है, 2500रूपये दिनांक 24.04.16 को ले चुका है शेष 7500रूपये और मांग रहा है। आवेदक पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता था।
आवेदक की उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, आरोपी की रिश्वत मांग वार्ता रिकार्ड की गई. आरोपी 6000रूपये लेने के लिए सहमत हुआ आरोपी राजेन्द्र राजे पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगना प्रमाणित होने पर अपराध पंजीवद्ध किया गया और पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दिनांक
04.05.16 को आरोपी राजेन्द्र राजे पटवारी आवेदक देवेन्द्र सिह दांगी से 6000रू, की रिश्वत राशि लेते हुए मकरोनिया स्थित अपने कार्यालय में पकड़ा गया,आरोपी ने आवेदक से रिश्वत राशि अपने कार्यालय की टेबिल के उपर रखवा ली थी उक्त राशि उसके आधिपत्य से टेबिल से जप्त की गई।
लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा विवेचना उपरांत उक्त मामले का अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण मे आरोपी राजेन्द्र राजे पटवारी को प्रार्थी से रिश्वत की मांग करने एवं 6000रू. की रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए आज दिनांक
30.01.2020 को माननीय विशेष न्यायालय सागर के द्वारा दण्डित किया गया।
गजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट-9302303212

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