Sunday, January 11, 2026

सागर RTO विभाग की औचक चैकिंग मिले कई वाहन अनफिट हुई जुर्माने के साथ यह कार्यवाई

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परिवहन विभाग ने की औचक चेकिंग मिले कई वाहन अनियमित हुई कार्यवाई
सागर–/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार आज दिनांक 23/11/2019 को प्रवर्तन अमले के साथ सेन्टमेरी पब्लिक स्कूल एवं शहरी क्षेत्र में स्कूल वाहन व अन्य वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही की गयी इस दौरान 01 स्कूल वाहन क्रमांक डच्09ै8602 में अग्निशमन यंत्र नहीं, फस्टएड बाॅक्स नहीं वाहन के टायर रिमोल्ड पाये गये, वाहन में लगा स्पीड गवर्नर बंद पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसरण में उक्त वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द किया गया है। इन वाहनों के संबंध में प्रदान किया गया कोई परमिट भी उस समय तक निलंबित समझा जायेगा जब तक कि नवीन फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
03 स्कूल बस छात्र छात्राओं के ले जाते हुए पाये गये उक्त वाहन बिना परमिट, चालक लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में नहीं वाहन से संबंधित दस्तावेज, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण, फिटनेस प्रमाण पत्र, मोटरयानकर प्रमाण पत्र आदि मौके पर नहीं पाये गये एवं 01 मारूति वेन गैस किट लगाकर अनाधिकृत रूप से स्कूली बच्चों को ले जाते हुई पाई गयी तथा 02 आटो रिक्शा मुख्य बस स्टेण्ड पर अनाधिकृत स्थान पर खडे पाये गये जिनके ड्रायवर के पास मौके पर लायसेंस उपलब्ध नहीं थे, इसी प्रकार 02 ट्रेक्टर ट्राली वाहन व्यवसायिक उपयोग में संचालित पाये जाने से उक्त वाहनों को जप्त होकर परिवहन कार्यालय परिसर में रखें गए ।
चैकिंग के दौरान 08 वाहनों में मौके पर कमियां पाये जाने पर उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर रू. 18500/- मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् शमन शुल्क वसूल किया गया जप्तशुदा बिना परमिट 03 स्कूल बसो से लगभग रू. 76000/- जुर्माना वसूल किया जावेगा।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि चैकिंग की कार्यवाही में विशेष रूप से ओव्हर लोडिंग, वाहन चालक एवं परिचालक से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण, फिटनेस, परमिट, स्कूल बसों में स्पीड गर्वनर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण जांच दल द्वारा किया गया।
साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैव्ही ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही अवैध संचालन, ओव्हर लोडिंग, यात्रियों एवं छात्र/छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यात्री वाहन/मालयान/स्कूल बसों की चैकिंग निरंतर जारी रहेगी।

गजेन्द्र सिंह की रिपोर्ट-9302303212

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