विद्युत अधिनियम और लोक संपत्ति नुकसानी के तरह चोरों को हुई सज़ा/बहरोल पुलिस की थी कार्यवाई

सागर-थाना बहरोल के अपराध क्र 11/19 धारा 379,34 ipc, 36 विद्युत अधिनियम 03 लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम के तहत आरोपी पप्पू पिता गोवर्धन चढ़ार, मेहरबान पिता घसीटे अहिरवार व श्रीराम पिता बाबूलाल सौर को 03-03 साल की सश्रम कारावास व 10- 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा विशेष न्यायाधीश बंडा श्री उमाशंकर अग्रवाल द्वारा सुनाई गयी है ।

अपराध विवेचना उ. नि. संजय ऋषीश्वर द्वारा की गई एवम न्यायालय में पैरवी AGP रामनारायण यादव द्वारा की गई

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