राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देषानुसार जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष के.पी. सिंह के निर्देषन में 13 जुलाई को सागर जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके संबंध में श्रीमती विधि सक्सेना सचिव जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बताया गया कि नेषनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरणों, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (अषमनीय मामलों को छोड़कर) सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित) एवं अन्य दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेषन प्रकरणों (मुकदमा पूर्व) का आपसी समझौते से निराकरण किया जायेगा। अतः आमजन से अनुरोध है कि 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें।

