कोचिंग संस्थाओं में मूलभूत सुविधायें सुसज्जित रखें जाने के निर्देष जिला कलेक्टर ने दिए
सागर 21 जून 2019/ कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियांे की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कोचिंग संस्थानों के संचालकों को अपनी संस्थाओं में सभी मूलभूत सुविधाएं सुसज्जित रखें जाने के निर्देष दिए।
कलेक्टर द्वारा जारी लिखित निर्देषों में उल्लेखित किया गया है कि जिले में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्रओं की संभावित अग्नि एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच हेतु दल गठित कर उक्त संस्थानों की जांच करायी गई थी।
विभिन्न जांच दलों द्वारा कोचिंग संस्थानों की जांच उपरांत जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए है। उनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी संस्थानों में अग्नि एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव के पर्याप्त रक्षोपायों तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
अतः सागर जिले में संचालित सभी शैक्षणिक तथा विभिन्न कौषल प्रषिक्षण संस्थानों के संचालकों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने निर्देषित किया है कि आदेष जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंदर संस्थान मंे पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्निषामक यंत्रों की स्थापना तथा इन अग्निषामक यंत्रों के संचालन हेतु प्रषिक्षण प्राप्त नियत कर्मचारी का षिक्षण/प्रषिक्षण समयावधि में संस्थानों में उपस्थिति सुनिष्चित करने के निर्देष दिए। संस्थान में विद्युत फिटिंग अव्यवस्थित, खुले/झूलते तारों वाली न हों, यह सुनिष्चित करें, तथा विद्युत सुरक्षा मापदण्डों का पालन सुनिष्चित करें। संस्थान में प्रवेष एवं निर्गम हेतु पृथक-पृथक द्वार के साथ आकस्मिक निकास द्वार की व्यवस्था तथा उनके लिए पर्याप्त संकेतक लगाना सुनिष्चित करें। छात्र-छात्राओं के लिए शुद्ध पेयजल एवं पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्थाएं सुनिष्चित करंे। उन्हांेने बताया कि समय अवधि में उक्त निर्देषानुसार कार्यवाही पूर्ण न करने पर संबंधित कोंचिंग संस्थानों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।