सुप्रीमकोर्ट ने आधार से जुड़े मामलों में सरकार को दिए यह निर्देश

 आधार अनिवार्य नही जी हाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कहा हैं कि आधार कार्ड इन जरूरी सेवाओ में अभी जरूरी न रखा जाये

केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने या UIDAI ने CBSE को आधार अनिवार्य बनाने के लिए नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ज़रूरी सेवाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढाने पर जल्द फैसला ले,

बैंक या शेयर बाजार जैसे वित्तीय काम को अनिश्चितता पर नहीं छोड़ा जा सकता, 31 मार्च की मौजूदा समय सीमा पूरी होने से काफी पहले लिया जाए फैसला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश  NEET 2018 के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, परीक्षा देने वालों की पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी मान्य होंगे,सरकार से कहा कि अभी किसी भी परीक्षा में आधार कार्ड को अभी अनिवार्य न बनाया जाए !

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