उच्च न्यायालय ने MPPSC में शासन द्वारा बनाये गए नियम को किया अवैध करार

MPPSC की आयु सीमा संबंधी नियम को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया

मप्र,जबलपुर–/मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन द्वारा बाहरी उम्मीदवारों के लिए MPPSC की आयु सीमा संबंधी नियम को अवैध करार कर दिया है, मामला मप्र के बाहर से आये आवेदकों की आयु सीमा में छूट न देने का था, स्थानीय राज्य वालों को 40 की उम्र लेकिन प्रदेश के बाहर से आये उम्मीदवारों को प्रोफेसर भर्ती में 28 उम्र की निर्धारित की गई थी, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश सुनाया है,

याचिका में कहा गया था कि MPPSC ने 12 दिसंबर 2017 को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, इसमें मप्र के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई थी वहीं प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा 28 वर्ष निर्धारित थी,इससे पहले 2014 और 2016 में भी PSC ने अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयुसीमा क्रमश: 40 और 35 वर्ष निर्धारित की थी !!

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