आरबीआई की बड़ी कार्रवाई
रिजर्व बैंक द्वारा 6 वित्तीय कंपनियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए
उनका पंजीयन प्रमाण-पत्र तत्काल निरस्त किया गया ज्ञात हो कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती
उक्त कंपनियां को चिन्हित कर RBI द्वारा कार्यवाही की गई हैं क्रमशः यह हैं
1.मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. कोलकाता
2.मेसर्स अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड, चंडीगढ़
3.मेसर्स लाइटन कन्सल्टन्सी प्रा. लि. कोलकाता
4.मेसर्स गोयल कॉटेक्स लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स पीएलजी प्लास्ट लि.) कोलकाता
5.मेसर्स जे.जे. इन्वेस्टमेन्ट काउन्सिल प्राइवेट लि. कोलकाता
6.मेसर्स कुलदीप फाइनांस लिमिटेड जालंधर